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क्या Marital Rape भारत में क्राइम है?
भारत में Marital Rape अब तक क्राइम नहीं है. (प्रतीकात्मक तस्वीर/Unsplash)
- IPC की धारा 375 विवाह में जबरन सेक्स को अपराध तभी मानती है जब पत्नी की उम्र 15 साल से कम हो.
- आईपीसी के तहत वैवाहिक बलात्कार क्राइम नहीं है.
- हालांकि, एक महिला भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रावधानों, जैसे क्रूरता के तहत मामला दर्ज कर सकती है.
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 विवाह में जबरन सेक्स (forced sex in marriages) को अपराध तभी मानती है जब पत्नी की उम्र 15 साल से कम हो. इस प्रकार, आईपीसी के तहत वैवाहिक बलात्कार (marital rape) क्राइम नहीं है. वैवाहिक बलात्कार पीड़ितों को न्याय के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 (PWDVA) का सहारा लेना पड़ता है.
भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जो शादी के भीतर गैर-सहमति वाले सेक्स को बलात्कार के रूप में नहीं मानता है.
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भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 में कहा गया है कि किसी पुरुष द्वारा किसी महिला पर उसकी मर्जी या सहमति के बिना यौन कृत्य करना बलात्कार माना जाएगा. हालांकि, इसके दो अपवाद (exception) हैं. पहला अपवाद ये कहता है कि "चिकित्सा प्रक्रिया या हस्तक्षेप को बलात्कार नहीं माना जाएगा."
दूसरे अपवाद के अनुसार, "अपनी पत्नी के साथ एक पुरुष द्वारा संभोग या यौन कृत्य" जब पत्नी की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो तो उसे बलात्कार नहीं माना जाएगा.
जबकि वैवाहिक बलात्कार भारत में एक आपराधिक कृत्य नहीं है, एक महिला भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रावधानों, जैसे क्रूरता के तहत मामला दर्ज कर सकती है, और तलाक के लिए भी फाइल कर सकती है.
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याचिकाकर्ता चाहते हैं कि अपवाद को पूरी तरह से इस आधार पर समाप्त कर दिया जाए कि यह अपवाद विवाहित महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 11 मई 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने मैरिटल रेप पर अलग-अलग फैसला दिया.
जहां खंडपीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति राजीव शकधर (Rajiv Shakdher) ने मौजूदा प्रावधान के विरोध में राय रखी, वहीं दूसरे जज जस्टिस सी हरिशंकर (C Hari Shankar) अपने साथी जज की राय से सहमत नहीं थे. न्यायमूर्ति शंकर ने कहा कि उनका मानना है कि वैवाहिक बलात्कार कानून में अपवाद संविधान का उल्लंघन नहीं है. ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की अनुमति दी है.
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